कानपुर नगर। राम बहादुर, सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 कानपुर क्षेत्र ने बताया है कि जनपद-कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, फर्रुखाबाद व बांदा स्थित समस्त कारखानों के अधिष्ठाताओं/प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि कारखानों के आवंटित लाईसेंस प्रतिवर्ष कारखाना अधिनियम 1948 व सहपठित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली 1950 के अंतर्गत नवीनीकृत कराने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त नियमानुसार प्रतिवर्ष ऑनलाइन लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क, आवेदन 31 अक्टूबर (अंतिम तिथि) तक व 31 अक्टूबर के बाद 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन विभागीय वेबसाईट http://www.uplabour.gov.in/पर करने का प्राविधान है। किसी कारखाने के लाईसेंस को एक समय में अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर नवीनीकृत किया जा सकता है तथा ऐसे कारखाने जो खतरनाक श्रेणी में आवर्त होते हैं एक समय में 05 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन कर सकते है तथा अति-खतरनाक श्रेणी के कारखाने एक समय में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके 03 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसे समस्त कारखानेदार जिनके कारखानों के लाईसेंस नवीनीकृत न कराये गये हो, नवीनीकरण आवेदन निर्धारित शुल्क सहित विभागीय पोर्टल http://www.uplabour.gov.in/ पर 31 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं।