ट्रांसपोर्टरों के दस्तावेजों की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ायी
हाथरस। ट्रांसपोर्टरों द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ट्रांसपोर्टरों के लिए गाडि़यों के टैक्स, फिटनेस व परमिट के लिए दी गई छूट में समय अवधि बढ़ाने हेतु भेजे गए पत्र के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा ट्रांसपोर्टरों की मांग पर उक्त अवधि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।उल्लेखनीय है कि यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी किशनलाल शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, जिला महामंत्री सतीश राणा द्वारा गत दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर कहा गया था कि पिछले वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में परिवहन व्यवसायियों के हित में केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी ट्रांसपोर्टरों को गाडि़यों के टैक्स, फिटनेस व परमिट आदि के लिए 30 सितंबर तक की छूट प्रदान की गई थी लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी से जूझ रहे ट्रांसपोर्ट व्यापारी अभी तक उबर नहीं पाये हैं और वह आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं तथा जैसे तैसे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। जबकि डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट व्यापारी पहले ही बहुत परेशान एवं टूटे हुए हैं और उनके माल भाड़े में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है।ट्रांसपोर्ट व्यापारियों द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मांग की गई थी कि ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की पीड़ा और दर्द को समझते हुए लकडाउन के दौरान गाडि़यों के टैक्स, फिटनेस और परमिट में दी गई छूट की अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी जिससे कि ट्रांसपोर्ट व्यापारी दीपावली के त्यौहार को आराम से कर सकें।
उक्त संबंध में यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी किशनलाल शर्मा एवं जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया है कि ट्रांसपोर्टरों की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहे ट्रांसपोर्टरों की समस्या को देखते हुए लाइसेंस प्राप्त दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन एवं इससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनकी वैधता की सीमा जो कि 31 जुलाई थी, उसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। इससे पहले यह 30 सितम्बर तक बढ़ाई गई थी। जिससे देश में लगे लकडाउन में संबंधित दस्तावेजों की वैधता का विस्तार करना संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है।