लखनऊ,जन सामना ब्यूरो। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत आरटीआई की अवहेलना पर तथा वादी को समय से सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 14 जनसूचना अधिकारियों को शोकाज नाटिस जारी कर 1.80 लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। जिन जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है उनमें जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल को 15000 हजार रुपये, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मुरादाबाद को 10000 रुपये, तहसीलदार तहसील सदर रामपुर को 10000 रुपये, मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर को 10000 रुपये, जिला पूर्ति अधिकारी मुरादाबाद को 10000 रुपये, जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर को 10000 रुपये, जिला पंचायत राज्य अधिकारी शामली को 10000 रुपये, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद शामली को 10000 रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर को 10000 रुपये, अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड सम्भल को 25000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी अफजलगढ़ बिजनौर को 10000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी अकबरपुर विकास खण्ड बहजोई सम्भल को 25000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी लखौरी जलालपुर विकास खण्ड सम्भल को 25000 रुपये तथा ग्राम पंचायत अधिकारी ब्लाक अफजलगढ़ बिजनौर को 10000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।