शहर में बिना नक्शे व मानक विहीन चल रहे हॉस्पिटलों और नर्सिंगहोमो पर कानपुर विकास प्रधिकरण कर पायेगा कोई कार्यवाही
मानक विहीन व बिना नक्शे के संचालित हो रहे हॉस्पिटलो और नर्सिंगहोमो पर कई बार दिए जा चुके है कार्यवाही के आदेश।
कई बार आदेश देने के बाद भी अभी तक नही हुई है किसी भी हॉस्पिटलो और नर्सिंगहोमो पर कोई कार्यवाही।
नियमानुसार आवासीय क्षेत्र में कम से कम 300 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए एक हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए इसके बावजूद कालोनियों में संचालित हो रहे है हॉस्पिटल
कानपुर।सारे नियम और रेगुलेशन को दर किनार कर शहर में हजारों की तदात में प्राइवेट नर्सिंगहोमो और हॉस्पिटलो का संचालन किया जा रहा है। कानपुर शहर में संचालित हो रहे नर्सिंगहोमो और हॉस्पिटलों का ना तो मानचित्र स्वीकृत है और ना ही पार्किंग की सुबिधा के साथ अन्य मूल भूत शुभिधाए है फिरभि कानपुर विकास प्राधिकरण शहर में चल रहे मानको के विपरीत बने नर्सिंगहोमो और हॉस्पिटलो पर कोई ठोस कार्यवाही नही कर पा रहा है।
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