Friday, November 1, 2024
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ई पॉस मशीन से पर्ची निकलती है पर देते नहीं राशन डीलर!

⇒ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद निकलती है पर्ची

मथुराः श्याम बिहारी भार्गव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं व तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। ई पॉश मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिल रहा है। ई पाश मशीन है तो उससे यूनिट की पर्ची भी निकलेगी, लेकिन यह पर्ची कार्ड धारकों को नहीं दी जाती है। नियमानुसार एक पर्ची कार्ड धारक को दी जानी चाहिए। इस पर्ची के लिए स्याही और कागज तक का बजट निर्धारित होता है। जिन सरकारी राशन की दुकानों पर पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में राशन वितरण होता है वहां भी कार्ड धारक को पर्ची नहीं दी जाती है। सरकारी राशन डीलरों की शिकायत गाहे बगाहे होती रहती हैं। अधिकांश शिकायतें प्रति यूनिट कम राशन दिए जाने की होती हैं, कई बार बिल्कुल नहीं देने की शिकायत भी आती हैं। राया में सरकारी राशन के चावल के बोरों से लदा ट्रक थाना राया में खड़ा है। यानी सब कुछ ठीक नहीं हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वहन किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए नि शुल्क खाद्यान्न वितरण लिखें। पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्र अंतर्गत ई-पॉस मशीनों से सम्बद्ध प्रिंटर, पेपर रोल की क्रियाशीलता एवं उपलब्धता की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर क्रियाशील करवाना सुनिश्चित करें, ताकि खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली वितरण पर्चियां उन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके।

कार्ड धारक को राशन देने के साथ ही उससे कितने रुपये लिए जा रहे है, इसकी रसीद भी दुकानदार द्वारा दी जानी चाहिए। यह जरूरी भी है। अगर कोई दुकानदार नहीं दे रहा है तो ये गलत है। इस बार जब राशन का वितरण होगा। उस समय हर एक कार्ड धारक को पर्ची मिले। यह सुनिश्चित किया जाएगा।
– सतीश कुमार मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी