हाथरस। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्मृति गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0, शासन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख प्रति वर्ष तक निर्धारित है, आवेदन द्वारा अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। जिसमें शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धान्त के अनुरुप पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरीयता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान राशि बीस हजार प्रत्येक लाभार्थी की दर से वितरण करने की कार्यवाही की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक होने वाली शादी के लिये पुत्री की शादी अनुदान हेतु शादी की दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन ऑनलाइन कराकर शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करायें। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट से निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन आवदेन कर सकते है। योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदन सम्बन्धित कार्यालय में जमा करने से लेकर आवेदक को लाभान्वित किये जाने तक की निःशुल्क प्रक्रिया है, जिसके लिये कोई भी शुल्क देय नही है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, हाथरस, विकास भवन कमरा न0 208 मथुरा रोड, जनपद हाथरस में सम्पर्क करें।