हाथरस । दीवानी न्यायालय हाथरस में 11 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण हाथरस प्रशान्त कुमार ने जानकारी दी है कि आपसी सुलह-समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा। उन्होंने आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत ने सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने की अपील की है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र 27.03.2025 के अनुसार, 10 मई.2025 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत आदि प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।