Friday, May 3, 2024
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पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय योजना के लाभार्थी अपलब्ध करवायें आधारः डीएम

कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। शासन स्तर से जनपद स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्डो एवं उनसे सम्बद्ध सभी यूनिटों पर ई-टेण्डरिंग के माध्यम से शत-प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसीक्रम में जनसामान्य जिन लाभार्थियों के पात्र गृहस्थी तथा अत्योदय योजना के राषनकार्ड प्रचलन में है अथवा उन पर उनके द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है वे लाभार्थी राशनकार्ड मंे उल्लखित सभी यूनिटों के मुखिया सहित आधार कार्ड की छायाप्रति संबंधित उचित दर विक्रेता व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी अथवा अपने क्षेत्र के सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक एवं पूर्ति लिपिक के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करा दे ताकि सभी लाभार्थियों के आधार उनके कार्ड अथवा यूनिटों से लिंक कराया जा सके। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा दी गयी जानकारी को सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार ने देते हुए बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षक जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन करें तथा संबंधित कार्यवाही युद्धस्तर पर पूरी करायें।