Saturday, April 27, 2024
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डीएम ने पाॅलीथीन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के प्रति अधिकारियों को दिये निर्देश

डीएम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पालीथीन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में निर्देश देते हुए

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पालीथीन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रो में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली शगन फीस प्रतिषिद्व श्रेणी के निस्तारण योग्य पालीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा के तहत 100 ग्राम तक के लिए धनराशि 1,000 रूपये, 101 ग्राम  से 500 ग्राम तक के लिए 2000 रूपये, 501 ग्राम-1 किलोग्राम तक के लिए 5000 रूपये, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक के लिए 10,000 रूपये, 5 किलोग्राम से अधिक के लिए 25, 000 रूपये लगेगा, इसी प्रकार किसी संस्था, वाणिज्यिक संस्था/ वाणिज्यक प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, दुकानों, रेस्तराओं, मिष्ठान की दुकानों, ढाबों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सडकों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाने के तहत 25,000 रूपयें तथा इसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्यक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं, कार्यालयों, होटलों, दुकानों, रेस्तराओं, मिष्ठान, ढाबों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, भेजन कक्षों आदि में और सडकों, मार्गो, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्को, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना हेतु 1,000 रूपयें का लेगा।  जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार के इस प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में होर्डिग, बैनर, पम्पलेट, रैली आदि के माध्यम से एक अभियान चलाकर सभी लोगों को जागरूक किया जाये तथा बताया जाये कि प्लास्टिक व पालीथीन से क्या नुकसान होता है इससे लोगों को जागरूक किया जाये। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह संबंधित क्षेत्रों में भ्रमण कर देखे कि कहीं कोई पालीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग तो नही कर रहा है चेताया जाये। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन भ्रमण कर जो कार्यवाही की जाये उसकी रिपोर्ट भी हमारे कार्यालय कैम्प में भी दे। उन्होंने समस्त अपर जिला मजिस्ेट्रट, उप जिला मजिस्टेªट, नगरीय निकायों के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक, आयुक्त और अधिशाषी अधिकारियों, समस्त पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक, समस्त मुख्य  चिकित्साधिकारी, प्रभारी वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जिला पूर्ति अधिकारी आदि अधिकारियों को निर्देश दिये कि है अपने अपने निर्देशों का कठाई से पालन करे। उन्होंने कहा कि लोगों को पालीथीन के प्रति उसके दुष्प्रभावों को बताये जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। बैठक में मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस मौके पर एसपी राधेश्याम, सीडीओ केदारनाथ सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व विद्याशंकर सिंह, एडीएम प्रशासन शिव शंकर गुप्ता, एडीएम न्यायिक राजेन्द्र सिंह सेंगर, अतिरिक्त मजिस्टेªट अंजू वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 हीरा सिंह, डीएफओ डा0 ललित कुमार गिरी, सभी एसडीएम, क्षेत्राधिकारी महेन्द्र पाल सिंह, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, जिला पूर्ति अधिकारी, तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि अधिकारी उपस्थित रहे।