Thursday, April 25, 2024
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विधिक साक्षरता शिविर में श्रमिकों को योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के निर्देश में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन का आयोजन शनिवार को मे0 ए0एफ0पी0एल0 ग्लोबल प्रा0लि0 जैनपुर कानपुर देहात मे किया गया। कार्यक्रम मे श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनीत त्रिपाठी द्वारा कारखाना अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के कल्याणकारी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम मे उपस्थिति असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिको के कल्याणार्थ उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न हितकारी योजनाओं के बारे मे विस्तार से बताया गया।
शिविर में निर्माण श्रमिको के पंजीयन हेतु पात्रता एवं शर्तो को भी श्रमिको को बताया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानो पर विस्तार से चर्चा की गयी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 मे बताया गया है कि यह राज्य का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे की समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाये। यह भी बताया गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियमो का उल्लघंन किये जाने पर सेवायोजक पर कम से कम दस हजार रूपय जुर्माना जिसे बीस हजार रूपय तक बढाया जा सकता है या कम से कम तीन माह की कैद जिसे एक साल तक बढाया जा सकता है या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। कार्यक्रम मे फैक्ट्री के एच0आर0 मैनेजर सुनील कुमार, पंकज शुक्ला एवं महिला व पुरूष श्रमिकगण आदि उपस्थित रहे।