Tuesday, May 14, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » अधिकारी/कर्मचारी अवकाश प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत होने के पश्चात ही छोड़ें मुख्यालय: डीएम

अधिकारी/कर्मचारी अवकाश प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत होने के पश्चात ही छोड़ें मुख्यालय: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण जब भी अवकाश पर जाते है तो कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही मुख्यालय छोड़ देते है। यह स्थिति अन्यन्त ही आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही उसका उपभोग करना चाहिए। उपार्जित अवकाश के मामले में नियमानुसार एक सप्ताह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अवकाश प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात ही मुख्यालय छोडना चाहिए। तहसील स्तरीय जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश अपने ही कार्यालय के स्तर से स्वीकृत किये जाने हेते है उन प्रकरण में देखा गया है कि तहसीलदार द्वारा सीधे प्रार्थना पत्र अपने ही कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाते है जबकि उन्हें उप जिलाधिकारी के स्तर से प्रेषित किया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी ने समस्त जनपदस्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में वह अवकाश प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत प्राप्त हो जाने के पश्चात ही मुख्यालय छोडे़गे किसी भी दशा में बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे। यदि कोई भी अपरिहार्य/आकस्मिक स्थिति है तो दूरभाष पर अनुमति अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार समस्त उप जिलाधिकारीगण यह सुनिश्ति करेंगे कि जिन प्रकरणों में अपने कार्यालय के स्तर से अवकाश स्वीकृत किया जाना है, उन्हें उप जिलाधिकारी अपने कार्यालय को संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे। किसी भी दशा में तहसीलदार द्वारा कोई अवकाश प्रार्थना पत्र सीधे कार्यालय को प्रेषित नही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों को एक सप्ताह पूर्व कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये, जिससे समय से निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन कर करने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।