Tuesday, May 7, 2024
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जनपद में 8 व 10 जुलाई को सामूहिक विवाह होंगे सम्पन्न, आवेदक शीघ्र करें आवेदन

दो लाख के नीचे आय वाले पात्र लाभार्थियों को सामूहिक विवाह योजना से किया जायेगा लाभाविंत: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षी योजना सामूहिक शादी विवाह एवं शादी अनुदान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर के नवीन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका, जिला सूचना अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित जनपद के जनप्रतिनिधिगण के प्रतिनिधि भी सम्मलित हुए।
सामूहिक शादी विवाह योजना की समीक्षा में समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कन्या या कन्या के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। शादी कर रहे जोड़े में बेटी 18 वर्ष तथा उसका होने वाले वाला पति 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर भी होना चाहिए। ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं। ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
उक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में शुभ विवाह मर्हुत देखते हुए 8 व 10 जुलाई को तहसील स्तर पर सामूहिक शादी विवाह सम्पन्न कराये जाये। जिसमें 8 जुलाई को तहसील अकबरपुर, तहसील मैथा व तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत आने वाले समस्त विकास खण्ड व नगर पंचायत/नगर पालिका के लाभार्थियों को वैवाहिक बन्धन में बांधा जायेगा। इसी प्रकार 10 जुलाई को तहसील सिकन्दरा, तहसील डेरापुर व तहसील रसूलाबाद के अन्तर्गत आने वाले समस्त विकास खण्ड व नगर पंचायत/नगर पालिका के लाभार्थियों को वैवाहिक बन्धन में बांधा जायेगा। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी बैठक कर कार्यक्रम आयोजन हेतु स्थान का चयन के साथ साथ अन्य विवाह सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाओं की भी चर्चा करते हुए एक सुनिश्चित रूप रेखा तैयार करें। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि दिनांक 3 जुलाई तक समस्त सम्बन्धित संस्थाओं से लाभार्थी पंजीकरण की सूचना प्राप्त कर उपलबध कराना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करे कि रजिस्टेªशन में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न होने पाये।
शादी अनुदान योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2019 तक जिन लाभार्थियों को शादी अनुदान योजना के तहत चयन कर लिया गया है उनकी सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए धनराशि यथाशीघ्र उन्हें हस्तानातरित की जाये साथ ही यह भी निर्देश दिये कि जिन आवेदकों द्वारा आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त 21 दिन के अन्दर हार्ड कापी सम्बन्धित विकास खण्डों को उपलब्ध नही करायी गयी है उनसे सम्पर्क कर हार्ड कापी लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन प्रकरणों की अंतिम तिथि पास है उन्हें शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें साथ ही आगे प्राप्त होने वाले आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारित किया जाये अन्यथा की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।