Monday, May 6, 2024
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’’एक जनपद एक उत्पाद‘‘ योजनान्तर्गत जमा करें फार्म 27 सितंबर तक: प्रिया सिंह

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन द्वारा संचालित की गयी ’’एक जनपद एक उत्पाद’’ (ओ0डी0ओ0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में चिन्हित उत्पाद यूटेन्शिल्स (बर्तन) के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करनें के उद्देश्य से चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करनें के इच्छुक व्यक्तियों के लिये एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारम्भ की गयी है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग प्रिया सिंह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में ’’एक जनपद एक उत्पाद’’ के तहत यूटेन्शिल्स (बर्तन) का चयन किया गया है। कानपुर देहात के पुखरायां क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में इकाइयों कार्य कर रही है। योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंको क्षेत्रीय ग्रामीण बैको व अन्य शिड्यूल बैको द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा। इस योजना द्वारा आवेदकों को मार्जिनमनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिनमनी के रूप में देय होगी। 25.000 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धन0 रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिनमनी के रूप में देय होगी। रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धन0 रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिनमनी के रूप में देय होगी। रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। शैक्षिक योग्यता की वाध्यता नही है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जायेगी। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र कार्यालय, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कानपुर देहात से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10ः00 बजे से 5ः00 बजे तक प्राप्त कर सकते है। दिनांक 27 सितंबर 2019 तक आवेदन फार्म कार्यालय में जमा कर सकते है दिनांक 27 सितंबर 2019 के पश्चात कोई भी आवेदन फार्म स्वीकार नही किये जायेंगे।