कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अब बेसिक शिक्षा के स्कूलों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले संविदा कर्मियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वहीं सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे लगभग 1.72 लाख शिक्षामित्रों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे। लगभग 32 हजार अनुदेशकों को भी ईपीएफ के दायरे में लाने का प्रस्ताव पहले ही लाया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 2 लाख संविदा कर्मी हैं। मुख्य सचिव ने फरवरी 2017 में आदेश जारी कर कहा था कि प्रदेश में कार्यरत समस्त संविदा कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी व आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इस आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय ने मार्च 2017 में आदेश पारित कर सभी अनुदेशकों एवं शिक्षामित्रों की सूचना मांगी थी, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।अब राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के अलावा मंडल एवं जनपद कार्यालय में सीधी संविदा व सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गए समस्त कर्मचारियों एवं ब्लॉक स्तर पर संविदा या सेवा प्रदाता के आधार पर रखे गए अस्थाई रूप से सृजित पदों पर कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों, पार्ट टाइम शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, सहायक लेखाकार, चपरासी, चौकीदार, वाहन चालक इत्यादि कर्मचारियों का ईपीएफ/ ईएसआई नियोक्ता अंशदान व ईपीएफ प्रभार का भुगतान सेवा प्रदाता को किए जाने वाले नियमित मासिक भुगतान के साथ किया जाएगा। जिससे कि सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे कर्मचारियों के इपीएफ/ईएसआई अंशदान व प्रभार का भुगतान नियमित रूप से होता रहे। सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अगले माह के देयक के साथ पूर्व माह के ईपीएफ व ईएसआई जमा विवरण संलग्न किया जायेगा। संविदा कर्मियों के मानदेय पर ईपीएफ/ईपीएफ प्रभारी/ईएसआई नियोक्ता अंशदानों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 01-04-2019 से आहरित किए जा रहे मानदेय के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। इस मद की देयता अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शेष न रहे इस हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादातर जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों का ईपीएफ खाता संख्या समय से संचालित नहीं किए जा रहे है। लिहाजा जिलो में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों की सूचना पुनः उपलब्ध कराए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में ईपीएफ से संबंधित कई तरह की याचिकाएं भी कोर्ट में लंबित हैं।