Friday, May 3, 2024
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जनपद लाॅकडाउन के चलते धारा 144 लागू, 03 जून तक रहेगी प्रभावी: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपद लाॅकडाउन 3 जून 2020 तक व परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को शुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित कराये जाने के चलते जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है जिसके चलते जनपद में धारा 144 दिनांक 03 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में किसी भी व्यक्ति/ संस्था, संगठन द्वारा कार्यक्रम/माध्यम से सम्पदायिक सदभाव व समाजिक सामंजस्य को बिगाडने का प्रयास नही किया जायेगा। ड्यूटी पर तैनात शाकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र, शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है को छोडकर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक, पदार्थ, लाठी, बल्लभ, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नही होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। सभी सरकारी कार्यालय में आमजन का का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी, बसे, टैक्सियां आदि जनपद में प्रवेश पूर्ण प्रतिबन्धित रहेंगी। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल में जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, गोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। लाकडाउन की अवधि में जनपद के सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोडकर अपने अपने घरों में रहेगे व एक दूसरे से न्यूनतम 2 गज की दूरी गाइड लाइन का पालन करेंगे तथा आवश्यक एवं मूलभूत जरूरतों/सेवाओं हेतु बाहर निकल सकेंगे। विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों/ व्यक्तियों की निगरानी की जायेगी और उन्हें होम क्वैरेन्टाईन में रखना सुनिश्चत किया जायेगा यदि कोई भी व्यक्ति कोविड 19 के साथ संदिग्ध, पुष्टि करता है वह रोकथाम/उपचार के लिए उपाय करेगा अर्थात घर संगरोध/संस्थान संगरोध/अलगाव (कोरोन्टाइन/आईसोलेशन) या ऐसा कोई भी व्यक्ति रेण्डर सहायता में सहयोग करेगा या निगरानी कर्मियों के निर्देशन का पालन करेगा। शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई (सैनिटाइजेशन) का व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा। फल, सब्जी, दूध, किराना सम्बन्धी दुकानों पर अनावश्यक भीड लगने की सम्भावना को देखते हुए उक्त दुकाने प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी ने इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।