Friday, November 29, 2024
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गोवंश तस्कर की सम्पतियां की गयी जब्त

मीरजापुर, सच्चिदानंद सिंह। अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 28.07.2020 को पेशेवर गोवंश तस्कर सरगना व सदस्यों 1.जवाहिर सेठ पुत्र स्व0 अमीर सेठ निवासी मझवां थाना कछवां मीरजापुर गैग लीडर अजय कुमार यादव पुत्र ठल्लू यादव निवासी फुलहा नया हासीपुर थाना कछवां मीरजापुर, के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जो एक शातिर गोवंश तस्कर गिरोह है, इस गिरोह द्वारा वध हेतु क्रूरतापूर्वक गोवंशों की तस्करी, चोरी पुलिस से छुपते छुपाते की जाती रही है। जवाहिर सेठ अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है। उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी कछवां के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारणद्ध अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवंश तस्कर गिरोह के सरगना गैगस्टर जवाहिर सेठ के निम्नलिखित अचल सम्पति जिसकी कीमत करीब उन्तीस लाख रुपये 29 लाख को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, थाना प्रभारी कछवां एवं पुलिस बल द्वारा निम्न अचल सम्पति  जब्त की गई।