हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जिला एवं सत्र न्यायालय में 13 वर्ष पुराने घर में घुसकर जानलेवा हमले के एक मामले में 6 लोगों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश भी न्यायालय ने जारी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हरिओम शर्मा व एडवोकेट जयंत तिवारी ने संयुक्त रुप से पैरवी करते हुए बताया कि घटना 13 अक्टूबर 2003 समय करीब सायं 6 बजे की है। थाना सादाबाद क्षेत्र के कोठी बाग के अंतर्गत पीड़िता के घर में घुसकर वादिनी व उसके अन्य परिजनों के साथ मारपीट करते हुए गंभीर चोटें पहुंचाई थी। घटना की प्राथमिक सुनवाई के बाद निचली अदालत से मामले को सत्र न्यायालय में भेजा गया था। जहां पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सांगल ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी अवधेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह, अनिल उर्फ डब्बू गौतम पुत्र जगदीश गोला, रवि कुमार पुत्र हुकुम सिंह, जगवीर पुत्र गिर्राज सिंह, रामप्रताप उर्फ चीनी व किशन सिंह उर्फ कलुआ पुत्रगण भंवर सिंह सभी निवासीगण थाना क्षेत्र सादाबाद को दोषी मानते हुए न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के दौरान धारा 307 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदंड सुनाते हुए अर्थदंड को ना देने की दशा में तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जबकि न्यायालय ने धारा 147 में दो-दो वर्ष का कारावास व 1000 का अर्थदंड, धारा 148 में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 हजार का अर्थ, धारा 308 मेें सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार का अर्थदंड, धारा 323 में एक-एक वर्ष का कारावास व 1000 का अर्थदंड, धारा 452 में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 का अर्थदंड सुनाया है। जबकि धारा 504 व 506 में सभी को दोष मुक्त किया गया है।