खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरते जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही
प्रयागराज। जिला पूर्ति अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2020 हेतु 03 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 कि0ग्रा चावल निःशुल्क प्रति व्यक्ति के स्थान पर अब मात्र 05 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। कार्डधारक अपने विकेता से अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर लें। जनपद के समस्त सम्बन्धित उचित दर विकेताओं को निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क 05 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट की दर से कार्डधारकों को एवं पूर्व की भॉति 01 कि0ग्रा0 चना प्रति कार्डधारक वितरण करना सुनिश्चित करें। पोर्टेपिलिटी अनुमन्य नहीं है। यदि इसमें विकेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखें।
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