फिरोजाबाद, जन सामना। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय सभागार में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के बीच समन्वय बनाकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम के अधिक से अधिक वादों के निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किये जाने के उद्देश्य से प्रथम बैठक संपन्न हुयी। बैठक में अपर जिला जज आलोक पाण्डेय ने बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में पीड़ित को शीघ्र मदद मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। जो कि बीमा कंपनियों को प्राथमिकता पर करना चाहियें। उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन वादों एवं विभिन्न न्यायलय में चल रहे वादों को 10 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करायें। उन्होने बताया कि जो भी पक्षकारान लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण सुलह समझौते से कराना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपना आवेदन पत्र सम्बंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक के दौरान सचिव सिविल जज सी0डि0 सीमा कुमारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नोडल अधिकारी राजेश कुमार सहित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि एवं विद्वान अधिकवक्तागण मौजूद रहे।
Home » मुख्य समाचार » मोटर एक्सीडेंट क्लेम में बीमा कम्पनियाँ पीड़ितों को शीघ्र दें मुआवजा- अपर जिला जज