हाथरस । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदया मृदुला कुमार के आदेशानुसार ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के दौरान चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण, समाज सेवीगण एवं अन्य सहयोगियों द्वारा जनपद हाथरस में बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि स्थानों पर जनमानस को विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुये बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में महिलायें एवं बच्चे, मानसिक रोगी एवं विकलांग, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग, जिनसे बेगार करायी जाती है। कारागार किशोर, औद्योगिक श्रमिक तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है। वह सभी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।
इसके अतिरिक्त उपस्थित जनसमूह को बताया कि किसी भी समस्या के लिये, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस एवं तहसील विधिक सेवा समितियों में सम्पर्क स्थापित कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस द्वारा जगह-जगह पर उपस्थित जनता को पम्पलेट्स वितरित किये गये।