फिरोजाबाद। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट चंद्रविजय सिंह ने जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों को पुनः सूिचत करते हुए बताया है कि आयुध अधिनियम 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तीसरा शस्त्र लाइसेंस 13 दिसम्बर 2019 से अवैध हो गया है।ऐसे शस्त्र लाइसेंसी, जिनके पास तीन शस्त्र हैं, को अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि वे तीसरे शस्त्र को 25 अक्टूबर 2021 तक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित थाना अथवा जनपद के वैध आर्म्स डीलर की दुकान पर जमा व सरेण्डर कर दें और तीसरा शस्त्र जमा करने की लिखित सूचना रू.-500 के कोषागार चालान सहित भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराकर 25 अक्टूबर 2021 तक प्रत्येक दशा में कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने स्पष्ट कहा है कि यदि 25 अक्टूबर तक तीसरे शस्त्र को लाइसेंसी जमा व सरेण्डर नहीं करता है तो ऐसे शस्त्र लाइसेंसी के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।