Monday, September 23, 2024
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 जिला स्तरीय सलाहकार समिति की हुई बैठक

कानपुर देहात। गर्भधारण एवं प्रसूतिपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्साधीक्षक डा0 वन्दना सिंह की अध्यक्षता में सीएमओ कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में 1994 भारत में कन्या भू्रण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित एक संगीय कानून है, इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, ऐसे में अल्ट्रासाउण्ड या अल्ट्रासोनू ग्राफी करने वाले जोडे या करने वाले डाक्टर लैब कर्मी को तीन से पांच साल की सजा और 10 से 15 हजार रू0 का जुर्माने का प्राविधान है। इस गंभीर समस्या को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें बोलते हुए डा0 वन्दना सिंह ने कहा कि एक अभियान चलाकर जनपद में लिंग जांच करने वालों पर सिकंन्जा कसा जाये, अगर कोई भी माता पिता या डाक्टर ऐसा कूकृत्य करते हुए पाया जाता है तो उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये। बैठक में डा0 डीके सिंह, डा0 अमर चन्द्रा, डा0 आईएच खान, डीजीसी अपराध राजू पोवाल, समाजसेवी कंचन मिश्रा आदि उपस्थित रहे।