हाथरस । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में हतीसा भगवन्तपुर, तहसील हाथरस जनपद हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष मृदुला कुमार के आदेशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव चेतना सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जिसमेंमोनिका गौतम, जिला महिला कल्याण अधिकारी, हाथरस, हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, डालचन्द्र, क्षेत्रीय लेखपाल, जयप्रकाश तिवारी, पदम शर्मा एवं रामगोपाल दीक्षित आदि की उपस्थित में चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस द्वारा उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में महिलाओं को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में भी मद्द करती है। शिक्षा महिलाओं को जीवन के मार्ग को चुनने का अधिकार देने का पहला कदम है, जिस पर वह आगे बढ़ती है। शिक्षा महिलाओं को अपने काम में अधिक उत्पादकता देने में मद्द करती है एक शिक्षित महिला में कौशल सूचना प्रतिभा और आत्म विश्वास होता है, जो उसे एक बहतर मॉ, कर्मचारी और देश का निवासी बनाती है। आज कल लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है और यह अनिवार्य भी है, क्योंकि महिलायें देश का भविष्य है।इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा वहॉ उपस्थित जनसमूह को विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जनता जनार्धन को कानून की जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये बताया कि महिलायें एवं बच्चे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बैगार करायी जाती है तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से कम है वे सभी निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, स्थायी लोक अदालत, लीगल सर्विस मोबाईल एप एवं विधिक सहायता प्राप्त करने के स्थान के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के हेल्पलाइन नम्बर 15100, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के फ्रन्ट आफिस का हेल्पलाइन नम्बर 7318055786 व 7458817333 व महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090 के सम्बन्ध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मोनिका गौतम, जिला महिला कल्याण अधिकारी, हाथरस ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि अपनी पुत्रियों को अवश्य पढ़ायें बेटा-बेटी में कोई भेदभाव न करें। उन्होने कहा जहॉ महिला 10 या 10 अधिक कार्य करती है वहॉ पर महिलाओं के हितार्थ एक समिति बनी हुयी होती जो महिलाओं के महिलाओं के मामलों को देखती है। उन्होंने वन स्टॉप सेन्टर के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु जिला में वन स्टॉप सेन्टर संचालित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कन्या सुमंगला योजना के सम्बन्ध में भी विस्तार से जानकारी दी।मतेन्द्र सिंह गहलौत एड0 ने अपने वक्तव्य में बाल कल्याण समिति के गठन एंव उसके क्रियाकलाप के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि बाल कल्याण समिति का चयन शासन द्वारा किया जाता है। बाल कल्याण समिति एक न्यायपीठ का कार्य करती है। जनपद हाथरस की बाल कल्याण समिति द्वारा अब काफी बच्चों को उनके परिवार मे समायोजित कराया गया है। जयप्रकाश तिवारी एवं रामगोपाल दीक्षित, राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय लेखपाल डालचन्द्र द्वारा अपने-अपने वक्तव्य में उपस्थित जन को शासन की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया। उन्होंने वहॉ उपस्थित जनता को बताया कि भारतीय संविधान में 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जनता को जानकारी हेतु प्राधिकरण द्वारा जगह-जगह पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर जनता को कानून एवं शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त किशोर अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई।