कानपुर देहात। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिशेक पाण्डेय ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब पोर्टल पर लाभार्थी को अपना आधार व मोबाइल नम्बर लिंक कराना आवश्यक है। लाभार्थी किसी भी जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी या साइबर कैफे के माध्यम सेhttps://sspy.up.gov.in पोर्टल पर जाकर वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प ‘‘पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करते हुए स्वयं अपना आधार व मोबाइल नम्बर लिंक करा सकते है।‘‘ लाभार्थियों का आधार एवं मोबाइल नम्बर लिंक न होने की दशा में पेंशन का भुगतान हो पाना संभव नहीं होगा।