सिकंदराराऊ। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य के निर्देशन में उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवाया गया एवं अनुमति से लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि को मानक के अनुरूप रखने हेतु निर्देशित किया गया।क्षेत्राधिकारी सुरेन्द्र सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय पुलिस फोर्स के पुरदिलनगर, ग्राम अरनिया तलेसरा, कचौरा , सिकंदराराऊ की गौसिया मस्जिद, बड़ी मस्जिद, धोबियान मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों के सम्बन्ध में धर्मगुरूओं से वार्ता कर माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अधिकतम निर्धारित ध्वनि सीमा सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में सभी धर्मगुरूओं द्वारा शासन के आदेशों का स्वागत करते हुए स्वयं अपने धार्मिक स्थलों पर अवैध एवं अधिक संख्या में लगे लाउडस्पीकरों को हटाया गया एवं सभी धर्म गुरूओं द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि धर्म स्थलों पर ध्वनि की मात्रा मानक के अनुरूप ही रखते हुए कम करके इस स्तर तक रखा जायेगा जिससे लाउडस्पीकर से निकलने वाली ध्वनि धर्म स्थल के परिसर तक ही सीमित रहें। जिससे पर्यावरण में अनावश्यक होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके ।