Saturday, September 21, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » शीर्ष न्यायालय में पांच जजों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी

शीर्ष न्यायालय में पांच जजों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। जजों की नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच जजों के नामों की सिफारिश के लगभग दो महीने बाद केंद्र ने शनिवार को मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय, कानून मंत्रालय से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक में शनिवार को खासा गहमा गहमी देखी गई। शीर्ष अदालत, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, वर्तमान में 27 न्यायाधीशों के साथ काम कर रही है।
भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकेटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट के पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे देगी। लंबित सिफारिशों की स्थिति के बारे में न्यायालय द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए, एजी ने आश्वासन दिया कि इन जजों की नियुक्ति के वारंट बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, अधिकतम पांच दिनों के भीतर।राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। शीर्ष अदालत के कठिन सवालों का सामना करते हुए, केंद्र ने एक दिन पहले वादा किया था कि उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए कॉलेजियम के रूप में जाने जाने वाले न्यायाधीशों के पैनल की लंबित सिफारिशों को रविवार तक मंजूरी दे दी जाएगी।
जस्टिस एसके कौल और एएस ओका ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे ‘‘बहुत गंभीर मुद्दा“ बताया था और चेतावनी दी थी कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी के परिणामस्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है। दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकेटरमणी ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वारंट दो दिनों में जारी होने की उम्मीद है।
भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर. वेंकेटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कलेजियम के भेजे पांच नामों की सिफारिश पर कहा कि इनके बारे में जल्दी नियुक्ति आदेश जारी होगा। पीठ ने कहा कि कलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश पिछले साल दिसंबर में की थी और अब फरवरी आ गया है, कब तक आदेश जारी होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि रविवार तक जारी हो जाना चाहिए। लेकिन जब पीठ ने आदेश में निश्चित समय लिखने की बात कही तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निश्चित समय न लिखें, लेकिन आदेश जल्दी जारी होगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों को मंजूरी देने में देरी का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘‘हमें कोई स्टैंड न लेने दें जो बहुत असुविधाजनक होगा … आप हमसे कुछ बहुत ही कठिन निर्णय लेंगे।” मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की थी।” कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच एक प्रमुख फ्लैशप्वाइंट बन गई है। न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के तंत्र ने एक गहन बहस को हवा दे दी है। इसे परंपरा से हटकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तीखी टिप्पणी देखी गई है।