Saturday, September 21, 2024
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होली के अवसर पर देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं मॉडल शॉप बंद रहेंगी 

मथुर। जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी पुलकित खरे ने होली के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, मॉडल शॉप, बियर की थोक/फुटकर दुकानों, बार अनुज्ञापन एफएल-6, ंसमिश्र/7बी, एफएल-16/17, सैन्य इकाइयों के 9/9ए अनुज्ञापन, पार्ट टाइम एल-1 अनुज्ञापन एवं भांग की दुकानों को दिनांक 08 मार्च 2023 को प्रातः 10 से सांय 05 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेंगी। इसके अतिरिक्त कस्बा बल्देव में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की फुटकर दुकानें दिनांक 09 मार्च 2023 को प्रातः 10 से सांय 07 बजे तक हुरंगा के दिन भी पूर्णतः बन्द रहेंगी।जिला मजिस्टेªट ने क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व क्षेत्रीय पुलिस उप निरीक्षक को उत्तरादायी बनाते हुए निर्देश दिये हैं कि जनपद में किसी प्रकार की अवैध शराब एवं जहरीले पेय पदार्थों की बिक्री किसी भी स्थिति में न होने पाये। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए नियुक्ति अधिकारीगण जिम्मेदार होंगे।