कानपुर देहात । जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियम में दिये गये दिशा-निर्देश के तहत ऐसे निसन्तान दम्पत्ति जो सगे / सम्बन्धी / परिवार में बच्चा गोद लेना चाहते हैं वे केन्द्र सरकार की वेब पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर बच्चा गोद ले सकते हैं।
जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की वेब पोर्टल में आवेदन प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसे निसन्तान दम्पत्ति जो सगे / सम्बन्धी / परिवार में बच्चा गोद ले लेते हैं, वह अवैध दत्तक गृहण माना जाता है ऐसे दत्तक माता-पिता द्वारा गोद लिया गया बच्चा अवैध माना जाता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तथा दंडनीय है एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट एवं संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा नं0-105 कलेक्ट्रेट माती, कानपुर देहात के मोबाइल नं० -9450362443 पर सम्पर्क कर सकते हैं।