मथुरा। जनपद में 15 नवम्बर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्टेªट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जनपद में धारा 144 लागू की है। उन्होंने बताया कि 21 सितम्बर को ब्रजराज ठा. श्री दाऊजी महाराज बलदेव का छठ महोत्सव 23 सितंबर को श्रीराधाष्टमी 28 सितम्बर को ईद ए मिलाद, बारावफात, दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 23 अक्टूबर को महानवमी, 24 अक्टूबर को दशहरा (विजयदशमी), पांच नवम्बर को अहोई अष्टमी, 10 नवम्बर को धनतेरस, 11 नवंबर को छोटी दीपावली, 12 नवम्बर को दीपावली, 13 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 15 नवम्बर को भाई दूज (यमद्वितीया) पर्व मनाए जाएंगे। 28 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं भी होनी हैं, मुख्य महाप्रबंधक (ह्यूमन रिसोर्स), इंडियन आयल कारपोरेशन मथुरा ने अपने पत्र 11 सितम्बर के द्वारा रिफाइनरी सम्बंधी कार्यों के सुगम संचालन के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का अनुरोध किया है। इस दौरान कतिपय व्यक्ति, संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शान्ति, कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हांकित कर पाना सम्भव नहीं है तथा समय भी कम है। अतः उनको नोटिस देकर सुनवाई कराना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किया गया। यह आदेश लोक व्यवस्था व लोक परिशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत पारित किया जा रहा है। चूंकि यह आदेश जिन व्यक्तियों पर अभिप्रेत है, उन्हें चिन्हांकित कर पाना तथा उन्हें सुना जाना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है तथा परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि इस आदेश को प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया तो 18 सितम्बर से 15 नवम्बर तक के लिये प्रभावी होगा।