मुफ्तखोरी की संस्कृति इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि कुछ राजनीतिक दलों का अधिकांश चुनावी एजेंडा, एक सोची-समझी रणनीति के तहत केवल मुफ्त की पेशकशों पर आधारित है, जो मतदाताओं को स्पष्ट रूप से एक संदेश भेज रहा है कि यदि राजनीतिक दल जीतता है तो उन्हें ढेर सारी मुफ्त चीजें मिलेंगी। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या मतदाताओं के दिमाग में हेरफेर करने और सत्ता में आने के लिए मुफ्त उपहार देने की ऐसी रणनीति लोकतंत्र में नैतिक, कानूनी और स्वीकार्य है? राजनीतिक दलों को सूचित करना चाहिए कि क्या मुफ्त के लिए धन सरकारी खजाने से आएगा और यदि ऐसा है तो यह केवल एक जेब से पैसा लेना और मतदाता की दूसरी जेब में डालना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े पैमाने पर, अनियंत्रित मुफ्तखोरी संस्कृति हमारे जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की छत को हिला देती है।
राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, मुफ्त पानी और लंबित बिलों और ऋणों की माफी जैसे वादों की एक श्रृंखला को अक्सर मुफ्त उपहार माना जाता है। “मुफ़्त उपहार” का वितरण भारत में चुनाव प्रचार का एक अभिन्न अंग बन गया है। मुफ्तखोरी की संस्कृति इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि कुछ राजनीतिक दलों का अधिकांश चुनावी एजेंडा, एक सोची-समझी रणनीति के तहत, केवल मुफ्त की पेशकशों पर आधारित है, जो मतदाताओं को स्पष्ट रूप से एक संदेश भेज रहा है कि यदि राजनीतिक दल जीतता है तो उन्हें ढेर सारी मुफ्त चीजें मिलेंगी। यह चुनाव अभियानों से अप्रभेद्य है जहां राजनेता दीर्घकालिक विकास लक्ष्य रोजगार गारंटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य समर्थन, और अन्य कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित करने के बजाय मतदाताओं को लुभाने के शॉर्टकट के रूप में मुफ्त पानी, बिजली, राशन, भोजन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, स्कूटर, गैस सिलेंडर और सार्वजनिक परिवहन के वादे करते हैं। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या मतदाताओं के दिमाग में हेरफेर करने और सत्ता में आने के लिए मुफ्त उपहार देने की ऐसी रणनीति लोकतंत्र में नैतिक, कानूनी और स्वीकार्य है? सब्सिडी और मुफ़्त चीज़ें राजकोषीय घाटा बढ़ाती हैं और सरकारी राजस्व पर दबाव डालती हैं, जिससे घाटा और भी बढ़ जाता है। मुफ्तखोरी मतदाताओं की निर्णय लेने की शक्ति को बुरी तरह प्रभावित करती है। ऋण माफी को मुफ़्त उपहार के रूप में देने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण ऋण संस्कृति को बर्बाद करना और मूल प्रश्न को अस्पष्ट करना कि कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लगातार ऋण जाल में क्यों फंसता जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक उथल-पुथल मुफ्तखोरी की राजनीति के दुष्परिणामों का एक उदाहरण है। इसमें मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य में बाधा डालने की क्षमता है। यह राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं से संसाधनों को राजनीति से प्रेरित एजेंडे की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करता है। अतार्किक मुफ्तखोरी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है और लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करेगी। मुफ्तखोरी की संस्कृति स्वतः ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रति गैर-जिम्मेदारी और संसाधनों के अति प्रयोग को बढ़ावा देगी और इससे पर्यावरण को अधिक नुकसान होगा। जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी आदि। एक परिपक्व लोकतंत्र में, एक राजनीतिक दल केवल अच्छे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का ऋणी होता है, जबकि अच्छा शासन देना कठिन होता है, मुफ्त के वादों को पूरा करना सरल होता है। भारतीय मतदाता तर्कसंगत आर्थिक प्रबंधन के बजाय मुफ्तखोरी की राजनीति की ओर आकर्षित हैं, जो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में बार-बार साबित हुआ है। रू0 55,000 करोड़ की मुफ़्त चीज़ें पंजाब को दिवालियापन की ओर ले जा रही हैं, जो पहले से ही सबसे अधिक कर्ज़दार राज्य है, और कर्नाटक में रू0 62,000 करोड़ (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) की चुनावी गारंटी को भी इसी तरह की स्थिति मिलेगी।
“मुफ़्त उपहार” पॉलिटिक्स पर वित्त आयोग (एफसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह राज्यों को संघीय संसाधनों के हस्तांतरण के लिए एकमात्र संवैधानिक निकाय है। ऐसी मुफ़्तखोरी की राजनीति से निपटने के लिए उसके पास शायद ही अधिकार, वैधता या क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त वस्तुओं का वितरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है और चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को मुफ्त वस्तुओं के संदर्भ में उचित दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। हालाँकि, चुनाव आयोग ने केवल एक अस्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान किया, जिसमें पार्टियों को वादा किए गए मुफ्त उपहारों के वित्तपोषण की योजनाओं को बताने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आह्वान किया, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है।
राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहारों का वादा करने से रोकना मुश्किल होगा, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) में संशोधन के माध्यम से सिद्धांतों का खुलासा करना अनिवार्य करके इसे कुछ हद तक हल किया जा सकता है। इसे राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति के माध्यम से केवल विधायिकाओं द्वारा ही प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। भारत में मुफ्तखोरी की राजनीति की प्रवृत्ति राजकोषीय जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में चिंता पैदा करती है। इस चिंता को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दुर्लभ निधि को मुफ़्त चीज़ों पर खर्च करने के बजाय रोज़गार सृजन में निवेश करना महत्वपूर्ण है। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर अंततः मतदाता ही दे सकते हैं। मुफ़्त चीज़ों के मुद्दे के समाधान के लिए लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को राजनीतिक वादे करने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। हालाँकि, ऐसे वादे, भले ही उनमें कुछ मुफ्त चीज़ें शामिल हों, मुख्य रूप से तर्कसंगत और संवैधानिक कल्याण उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहारों के राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए धन के स्रोत की घोषणा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को सूचित करना चाहिए कि क्या मुफ्त के लिए धन सरकारी खजाने से आएगा, और यदि ऐसा है तो यह केवल एक जेब से पैसा लेना और मतदाता की दूसरी जेब में डालना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े पैमाने पर, अनियंत्रित मुफ्तखोरी संस्कृति हमारे जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की छत को हिला देती है। मुफ़्तखोरी की संस्कृति को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की तत्काल आवश्यकता है, इससे पहले कि यह और अधिक विस्फोट करे और अधिक खतरनाक आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का मार्ग प्रशस्त करे। अन्यथा, “मुफ़्त उपहार” सबसे महंगा साबित हो सकता है!
-डॉ सत्यवान सौरभ
⇒ ‘‘जन सामना’’ वेब न्यूज पोर्टल पर प्रसारित सामग्री जैसे – विज्ञापन, लेख, विचार अथवा समाचार के बारे में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अथवा कोई सामग्री आपत्तिजनक प्रतीत हो रही है, तो आप मोबाइल न0 – 9935969202 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। ई-मेल jansaamna@gmail.com के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। यथोचित संशोधन / पुनः सम्पादन बिना किसी हिचकिचाहट के किया जायेगा, क्योंकि हम ‘‘पत्रकारिता के आचरण के मानक’’ का पालन करने के लिये संकल्पवद्ध हैं। – सम्पादक