मथुरा, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राजस्थान राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत 25 नवम्बर को मतदान होना है। आबकारी दुकानों की बन्दी तथा मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने से सम्बन्धित संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग के निर्देश के अनुपालन में राजस्थान राज्य की सीमाओं से लगे जनपद भरतपुर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान तथा मतगणना के दौरान लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व तथा मतदान एवं मतगणना के दिन मादक पदार्थों की बिक्री तथा आबकारी दुकानों की बन्दी रखने के लिए जनपद भरतपुर के सीमावर्ती आठ किलोमीटर क्षेत्र में स्थित जनपद मथुरा की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडलशाप्स तथा भांग की दुकानें 23 नवम्बर सायं पांच बजे से 25 नवम्बर को मतदान की समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस के लिए तीन दिसम्बर को पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया।
Home » मुख्य समाचार » राजस्थान चुनाव पर सीमा से आठ किलोमीटर के दायरे में बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें