चंदौली। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ० सर्वेश गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन दिनांक-06 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना तिथि से पूर्व पंजीकृत परिवहन यान जिस पर देय कर के साथ शास्ति (पेनाल्टी) आरोपित है, उस पर 100% शास्ति (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की गई है, जो 05 फरवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 05 फरवरी, 2025 तक अपने शास्ति में छूट के लिए प्रस्तावित योजना में 7500kg तक सकल भारयान हेतु आवेदन शुल्क रू0-200/- तथा 7500kg से अधिक सकल भारयान हेतु आवेदन शुल्क रू0 500/- के रूप में जमा कर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 05 फरवरी, 2025 को समाप्त हो रही है। एकमुश्त शास्ति समाधान योजना के समाप्ति में मात्र 15 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः ऐसे समस्त वाहन स्वामियों से अपील किया जाता है कि वह अपने वाहन का बकाया कर जमा कराकर शास्ति (पेनाल्टी) में शत्-प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।
जनपद में कर बकाया वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही जारी है। गत दो दिवसों में 05 वाहनें जो बकाये कर में संचालित होते हुए पकड़ी गयी उनके विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए निरूद्ध किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती रहेगी।
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