फिरोजाबाद, जन सामना संवाददाता। निर्माण श्रमिको की पुत्रियों की विवाह का जिम्मा उठाएगा श्रम विभाग।
सहायक श्रमायुक्त फिरोजाबाद ने बताया उ.प्र. सरकार द्वारा असंगठित श्रेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिको के हितार्थ उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कन्या विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही हैै। जिसका उददेश्य लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक की विवाह योग्य पुत्रियों का विवाह संस्कार सुुगमता से सम्पन्न कराये जाने के उददेश्य से आर्थिक सहायता प्र्रदान करना है। वहुदा यह देखा जाता है, कि निर्माण श्रमिक धन आभाव के कारण कम उम्र की पुत्रियों का विवाह करने को विवश होते है, और विवाह भी कम उम्र के लडको से कर दिया जाता है, जो सुयोग्य वर भी नही होते है। यह सभी स्थितियों अधिकाशंतः धन आभाव के कारण होती है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 55000 (पचपन हजार मात्र) की धनशशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी। अंर्तजातीय विवाह हेतु (इक्सठ हजार मात्र) की धनराशी आर्थिक सहासता के रूप में प्रदान की जायेगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम ग्यारह जोडों के विवाह एक स्थल पर आयोजित होने कि दशा में रू 5000 प्रति जोडे की दर से होने वाले व्यय का भुगतान भी बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कुल दो बालिकाओं तक ही अनुमन्य होंगी। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्वंय के विवाह की दशा में उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उसके पिता द्वारा इस मद से धनराशि प्राप्त नही कि गयी है। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को पुनःविवाह की स्थिति मेें हितलाभ देय नही होगा।
उक्त योजना का उददेश्य यह है कि विवाह सम्पन्न करने मेे सुगमता तथा विपरीत कुरीतियों का नियंत्रण सम्भव हो सकें। उन्होने बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को सूचित किया है कि कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर योजना हितलाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग का उददेश्य सामूहिक विवाह के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर कार्यवाही कराया जाना है। उन्होने बताया यदि कोई श्रमिक चाहें तो इस सम्बन्ध में कार्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर सकता है।