फिरोजबादः जन सामना ब्यूरो। अपर जिलाधिकारी(वि0रा0) उदय सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0शासन के निर्देशानुसार जनपद में जिला खनिज फाउण्डेशन न्याय का गठन किया गया है। उ0प्र0शासन जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली 2017 मेें निहित प्राविधानो के अनुरूप जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के नाम से जनपद में भारतीय स्टेट बैंक शाखा फिरोजाबाद में बचत खाता खुलवाया जा चुका है। उन्होने बताया कि उ0प्र0 खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली 2017 दिनांक 12 जनवरी 2015 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी। यह नियमावली खनिज तेल को छोडकर अन्य सभी खनिजों के लिये लागू होगी। प्रत्येक खनिज परिहार/अनुज्ञा पत्र धारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमे खनन संक्रियाएँ जारी हो , के न्यास को ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो स्वामित्व धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय पर विहित किया जाय। उन्होंने समस्त उप खनिज परिहार / अनुज्ञा पत्र धारको को निर्देशित किया है कि वह स्वामित्व धनराशि का 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि जमा करने हेतु खान निरीक्षक फिरोजाबाद से संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें।