फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उददेश्य शासन एवं प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना हैं। सुशासन स्थापित करने की दिशा मंें यह आवश्यक है कि अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाये। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अधिनियम के तहत जनसूचना अधिकारियों के समक्ष बडी संख्या में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैै।
यदि कोई आवेदक उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट नही होता है तो अधिनियम के प्राविधानों के तहत उसे संबधित सरकारी कार्यालय में प्रथम अपील एवं उ0प्र0 सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त हैं। प्रतिदिन बडी संख्या में अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता आगरा मण्डल से लखनऊ आकर अपने द्वारा दायर की गयी अपीलों में अपना पक्ष प्रस्तुत करते है। इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता, शिकायतकर्ताओं हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग मेें द्वितीय अपील की सुनवाई के साथ साथ मण्डल मुख्यालय पर भी जाकर विकेन्द्रीकृत सुनवाई की जायें ताकि अपीलकर्ता शिकायतकर्ताओं को अपनी सुनवाई हेतु लखनऊ तक आने की असुविधा का सामना न करना पडंे। उन्होने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव द्वारा आगरा मण्डल की अपील, शिकायतकतो की सुनवाई मण्डलायुक्त न्यायालय कक्ष में 25 जून से 28 जून तक की जायेगी। उन्होंने बताया कि दिनंाक 27 जून 2018 को जनपद फिरोजाबाद की अपीलों, शिकायतो की सुनवाई की जायेगी।