Monday, November 25, 2024
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उपजिलाधिकारी ने छापे मारी कर 5 किलो पॉलीथीन पकड़ी

कई दुकानदार दुकान बंद कर भागे
शिवली कानपुर देहात, जितेन्द्र कुमार। उपजिलाधिकारी रामशिरोमणि ने शिवली कस्बे में छापा मारी कर एक दुकानदार से 5 किलो पॉलीथीन पकड़ी। छापेमारी की हवा फैलते ही कई दुकानदार दुकान बंद कर भागे। कुछ ने पॉलीथीन को छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उपजिलाधिकारी ने बताया कि जगदीश पुत्र मीनू के पास 4 किलो पॉलीथीन पकड़ी गई है। जिस पर दस हजार का जुर्माना लगा है वही कृष्ण नारायण पुत्र ईश्वर चन्द के पास 400 ग्राम पॉलीथिंन पकड़ी गई। जिसमे दो हजार का जुर्माना लगा। एसडीएम ने कहा छापामारी अभियान चलता रहेगा इससे कोई बच नही पायेगा। शासन द्वारा पॉलिथीन की बिक्री व सामान रख कर दिए जाने पर रोक लगाए जाने निर्देश के बाद इसका असर शुक्रवार को नगर पंचायत शिवली कस्बे में भी दिखा और दो दिन पहले उपजिलाधिकारी राम शिरोमणि ने निकाय कार्यालय में बैठक कर पॉलिथीन प्रयोग करने से मोह भंग कर उससे होने वाली हानियों से रूबरू कराया था।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पॉलीथिन के प्रयोग से जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए पॉलिथीन की बिक्री एवं प्रयोग पर 15 जुलाई से पूर्णतया प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्यवाही करने का फरमान जारी किया था। जिस पर अमल करते हुए उपजिलाधिकारी राम शिरोमणि ने शुक्रवार को शिवली नगर पंचायत कस्बे में निकाय कर्मियों के साथ साथ मिल कर दुकानों में मारे छापे। उपजिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित सभी लोगों से 50 माइक्रोन से कम घनत्व वाली पॉलीथिन का प्रयोग न करने की नसीहत दी। उपजिलाधिकारी रामशिरोमणि ने पॉलीथिन के प्रयोग को लेकर युद्ध स्तर पर चेकिंग अभियान चलाए जाने की बात भी दोहराई। उन्होंने पॉलीथिन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी विस्तार से व्यापारियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा की अगर समय रहते इस पर रोक न लग पाई तो इसके दूरगामी परिणाम हम लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगें।
पॉलीथिन के प्रयोग पर रोक लगाने की सरकार की मंशा को सफल बनाने के उद्देश्य अधिकारियों ने भी कमर कस ली है और उन्होंने जगह-जगह छापेमारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को नगर पंचायत शिवली सभागार में उप जिलाधिकारी राम शिरोमणि ने शिवली कस्बे के चंद व्यापारियों की उपस्थिति में एक बैठक सम्पन्न कर पॉलीथिन के प्रयोग पर पूर्णतया रोक लगाते हुए उसकी बिक्री व प्रयोग को कानून के साथ खिलवाड़ की संज्ञा देते हुए विचार विमर्श किया था तथा व्यापारियों से पॉलीथिन का प्रयोग न किए जाने की अपील की थी और विस्तार से प्रकाश डालते हुए सर्वश्री राम शिरोमणि ने कहा कि नगर पंचायत व नगर पालिका एवं बिहार राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ना होने के उपयोग विनिर्माण विक्रय वितरण भंडारण परिवहन आयात या निर्यात को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। उपजिलाधिकारी सर्व श्री रामशिरोमणि ने व्यापारियों को पॉलीथिन का प्रयोग न करने की नसीहत देते हुए कहा कि यदि इस सब के बाबजूद भी कोई पॉलीथिन का उपयोग करते हुए पकड़ा जायेगा तो जुर्माने की राशि के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया की छापेमारी के दौरान अगर किसी भी दुकानदार या व्यापारी के यहां 100 ग्राम तक पॉलिथीन मिलती है। तो उस पर ₹ एक हजार रुपये जुर्माना होगा इसी तरह 100 ग्राम से 500 ग्राम तक 2 हजार रुपये, और 500 ग्राम से 1 किलो ग्राम तक 5 हजार रुपये 1 किलो ग्राम से 5 किलो ग्राम तक 10 हजार रुपये व 5 किलो ग्राम से अधिक पॉलीथिन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी संस्था वाणिज्य संस्था/वाणिज्य प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों मार्गों नालों नदियों झीलों तालाबों वन क्षेत्रों सार्वजनिक पार्कों समस्त सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट ठेके जाने पर 25000 जुर्माना वसूला जाएगा। इस छापे मारी के दौरान प्रमुख रुप से उपजिलाधिकारी रामशिरोमणि, कोतवाल महेन्द्र प्रताप सिंह, नगर पंचायत लिपिक अमित कुमार, अवनीश प्रवीण प्रजापति, निर्भय दीक्षित साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही।