हाथरस, नीरज चक्रपाणि। सांसद राजेश दिवाकर द्वारा लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से निःशुल्क चिकित्सा उपचार से सम्बन्धित मांगी गई जानकारी के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, रोगियों को वहनीय उपचार सेवायें प्रदान कराने के लिये राज्यों में लागू नियमों तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने राज्यों में निजी अस्पतालों सहित अस्पतालों को विनिमित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा विवरण नहीं रखे जाते हैं और न ही इस मंत्रालय में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों को पैनलबद्ध किया जाता है।