फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 1 इन्द्रीश कुमार ने आपराधिक मानव बध करने के प्रयत्न के आरोपी दो पुत्र एवं पिता सहित तीन आरोपियों को पाॅच-पाॅच वर्ष का कारावास एवं आठ-आठ हजार रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना लाइनपार से जुड़ा है। वादी दिलीप कुमार पुत्र मुरारीलाल राठौर निवासी मेहताब नगर फिरोजाबाद ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि 25 दिसम्बर 2012 को सांय 8.30 बजे उसकी लकड़ी की टाल पर टाटा मैजिक से लकड़ी उतर रही थी जिसको लेकर सुखलाल पुत्र सालिगराम, धर्मेन्द्र व बबलू पुत्रगण सुखलाल राठौर निवासी छोटेलाल इन्टर कालेज के पास महताब नगर थाना लाइनपार फिरोजाबाद आदि गाली गलौज करने लगे। मना करने पर सभी लोगों ने उसके भाई प्रदीप के साथ मारपीट शुरू दी। सभी के पास लाठी डंडे थे। प्रदीक के गम्भीर चोटें आयीं। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त तीनों आरोपियों के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 1 इन्द्रीश कुमार की न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ। न्यायालय ने आरोप लगाया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की माॅग की। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामऔतार सिंह गुर्जर ने केस को साबित करने के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश इन्द्रीश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी सुखलाल, धमेन्द्र एवं बबलू को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी।