कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सहदेव पाल ने बताया कि ऐसे निजी यान दो पहिया/चार पहिया-गैर परिवहन यान के स्वामी जिनके यान पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है और ऐसे यान के पंजीयन का नवीनीकरण नही कराया गया के स्वामियों को बताया है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि के 30 दिनों के भीतर अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये। उन्होंने कहा कि यदि यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन का नियमानुसार निरस्तीकरण करा ले।
उन्होंने कहा कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुकी है। तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नही माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नही है। ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा-53 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और यान, मोटरयान अधिनियम तथा सत्संबंधी नियमावलियों के प्राविधाों की अपेक्षाआंे को पूर्ण नही करता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही यदि संबंधित यान के स्वामी द्वारा नही करायी जाती तो यह माना जाएगा की धारा-53 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलंबित करने पर विचार किया जायेगा और यदि निलंबन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 06 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा-54 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसी यान का स्वामी उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के संबंध में अपना प्रत्यावेदन यदि प्रस्तुत करना चाहे, तो इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी यान के संबंध में प्राप्त नही होता है तो नियमानुसार संबंधित यान स्वामियों के यान के पंजीयन को उपरोक्तानुसार निलंबित कर दिया जायेगा, जिसका उत्तरादायित्व यान के स्वामी का होगा।
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