10 नवम्बर तक नये राशन कार्ड हेतु डोर टू डोर भ्रमण कर प्राप्त किये जायेंगे आवेदन
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत समाज के अति पिछडे, निर्धरतम वर्ग के छूटे हुए व्यक्तियों को उनकी पात्रतानुसार पत्रता सूची में सम्मिलित कराये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रामसभा में ऐसे मजरे, जहां पर सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति निवासित हों, उनका डोर टू डोर सत्यापन कराया जायें, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति या समूह यथा भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी, खोमचे, रिक्शा चालक, कृष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित, अनाथ/माता पिता विहीन बच्चे, स्वच्छाकार, दैनिक वेतन मजदूर-कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूरों के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, पत्यिक्त महिलायें, ऐसे परिवार जिनके मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त है एवं उस परिवार में कोई अन्य पुरूष नही है, आवासहीन परिवार, ट्राॅसजेण्डर समुदाय के सदस्य, कुपोषण से पीड़ित बच्चो के परिवार आदि, जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया (अपात्रता की श्रेणी) में न आते हो, राशन कार्ड के लाभ से वंचित न रहे एवं उनका पात्रता के आधार पर शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण सुनिश्चित किया जा सकें। काफी प्रयास करने के बाद प्रदेश में समाज के कुछ कमजोर वर्ग बनटांगिया, थारू, मुसहर पात्र होने के उपरान्त भी राशन कार्ड से वंचित है।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला पूर्ति अधिकारी आदि को निर्देश दिये कि 30 नवम्बर तक अभियान के रूप में सत्यापन की कार्यवाही की जाये। उन्होंने बताया कि उक्त अभियान में नियोजित टीमों द्वारा डोर-टू-डोर भ्रमण कर लाभार्थियों से विलम्बतम दिनांक 10 नवम्बर, 2018 तक नये राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें। प्राप्त आवेदन पत्रों को पूर्ति निरीक्षकों द्वारा संकलित कर जिला पूर्ति कार्यालय को विलम्बतम दिनांक 11 नवम्बर 2018 तक उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक संलग्नक यथा परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रतियां संलग्न कराते हुए, आवेदन पत्र में मोबाइल नम्बर अंकित करा दिया जाये। उन्होंने समस्त आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा संकलित कराते हुए (ग्रामीण क्षेत्रांे के आवेदन खण्ड विकास अधिकारियों एवं नगरीय क्षेत्रों के आवेदन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत में) सत्यापन हेतु प्रेषित किये जायें, उक्त के क्रम में दिनांक 20 नवम्बर 2018 तक आवेदन पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर आदि की वैधता की जांच सुनिश्चित की जायेगी। आवेदक के पात्रता की जांच मार्गदर्शी सिद्धान्तों (एक्सक्लूजन तथा इन्क्लूजन क्राइटेरिया) के अनुरूप करते हुए सत्यापन आख्या संबंधित तहसीलों पर प्रेषित की जाये। जांच के दौरान इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जायें कि आवेदक सहित परिवार के अन्य सदस्य दर्शाये गये निवास पर निवासित है। सत्यापन का उक्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 11 नवम्बर 2018 से 20 नवम्बर तक पूर्ण किया जाये। राशन कार्ड हेतु आवेदन की सत्यापन आख्यायें पूर्ति निरीक्षकों/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा तहसीलों से संकलित करते हुए प्रत्येक दशा में जिला पूर्ति कार्यालय को दिनांक 21 नवम्बर 2018 तक प्रेषित कर दिये जाये। उन्होंने बताया कि सत्यापनोपरान्त आवेदन पत्रों की वैधता एवं पूर्णता होने की स्थिति में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2018 तक उसकी फीडिंग करायी जाये। फीड कराये गये कार्डो के सापेक्ष जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पूर्ति तथा अन्य विभाग के कार्मिकों के माध्यम से दिनांक 26 नवम्बर से 30 नवम्बर तक की अवधि में राशन कार्ड वितरित कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत समाज के अति पिछडे, निर्धरतम वर्ग के छूटे हुए व्यक्तियों को उनकी पात्रतानुसार पत्रता सूची में सम्मिलित कराये जाने हेतु न्यायपंचायतवार/ग्रामसभावार सत्यान टीमों का गठन उप जिलाधिकारियों द्वारा करते हुए नामित अधिकारी/कर्मचारी को आदेश/निर्देश की प्रति आवश्यक सत्यापन संबंधी प्रपत्र सहित उपलब्ध कराया जायेगा तथा बीती 24 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2018 के मध्य ग्रामीणों/नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर उनके आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने, सभी प्रार्थना पत्रों को संकलित किये जाने तथा उनकी जांच संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल द्वारा की जायेगी। शासनादेशानुसार आवेदक/लाभार्थी के पात्र होने पर ग्राम पंचायत वार उनके फार्मो व उनकी सूची को संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तैयार कराया जायेगा तथा नगर क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में सत्यापन का कार्य नगरपालिका/नगर पंचायत कर्मी के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके फार्मो व उनकी सूची को संबंधित अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा तैयार किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने उक्त अभियान के सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तहसील स्तर पर संबंधित उपजिलाधिकारी नोडल अधिकारी व विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। सत्यापन में पात्र व्यक्तियों को चयनित किये जाने की सूचना ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित उपजिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु नगरपालिका/नगर पंचायत स्तर पर संबंधित अधिशाषी अधिकारी नोडल धिकारी होंगे। सत्यापन में पात्र व्यक्तियों को चयनित किये जाने की सूचना नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा संबंधित उपजिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। संबंधित उपजिलाधिकारी के द्वारा सूचना संकलित कराते हुए जिला पूर्ति अधिकारी कानपुर देहात को साप्ताहिक विशेष पत्रवाहक अथवा विभाग की ई-मेल आईडी केवांदचनतकमींज/हउंपसण्बवउ द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि अभियान के उपरान्त भी किसी पात्र व्यक्ति के पास राशन कार्ड अनुपलब्ध होने का तथ्य संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित कार्मिक का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा।