रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त कोष की चिंताओं के समाधान के लिए प्रावधान
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सतत धनराशि के आवंटन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
15वें वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग (अतिरिक्त प्रावधान) अधिनियम, 1951 और संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत 27 नवंबर, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल, 2020 से अगले पांच वर्षों तक के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए किया गया है।
आयोग के विचारार्थ विषयों में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधनों के तहत 15वां वित्त आयोग रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था के लिए कोई अलग प्रणाली विकसित करने की जरूरत का पता लगाएगा और साथ ही यह भी देखेगा किस तरह इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है।