कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2019 के मध्य मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाये जाने के निर्देश दिये हैं।
उक्त मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 01. सितंबर 2019 से 30 अगस्त 2019 तक बूथ लेविल अधिकारियों (बी0एल0ओ0) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन से संबंधित कार्यवाही की जायेगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 01. जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक की पूर्ण हो चुकी है और किन्हीं कारणों से उनके नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होने से छूट गए हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान बी0एल0ओ0 द्वारा उनसे फार्म-6 भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर सत्यापन के समय मृत/शिफ्टेड मतदाताओं के बारे में फार्म-7 भरवाया जायेगा तथा मतदाता सूची में जिन मतदाताओं की प्रविष्टियों में संशोधन अपेक्षित है, उनसे भी फार्म-8 भरवाकर प्राप्त किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त के सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह भी अपील की गयी है कि मतदाता फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से आयोग की बेवसाइट छटैच्ण्प्छ का स्वयं उपयोग कर अथवा जन सेवा केन्द्रो (काॅमन सर्विस सेण्टर) की मदद से अपनी अपनी मतदाता सूची में नामों की जांच की जा सकती है एवं किसी प्रकार की तुटि होने पर आनलाइन फार्म 8 भरकर नाम संशोधित करा सकते। मा0 आयोग द्वारा सभी मतदाताओं के सत्यापन हेतु 1950 की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर काॅल करके निर्वाचक नामावलियों से संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया जा सकता है।