विश्व बंधु शास्त्री: बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत में हत्या का प्रयास करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर 04 वर्ष का कठोर कारावास व 09-09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि अभियुक्त रविन्द्र पुत्र आसाराम, बब्लू पुत्र रविन्द्र, पप्पू पुत्र रविन्द्र, कमल पुत्र राकेश व ओमप्रकाश पुत्र प्रीतम निवासीगण ग्राम टीकरी थाना दोघट द्वारा वर्ष 2007 में हत्या करने के प्रयास की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी और अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप आज 21 दिसंबर को न्यायालय अपर जिला जज बागपत द्वारा अभियुक्तों रविन्द्र, बब्लू, पप्पू, कमल व ओमप्रकाश को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 308/149 में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 325/149 भादवि में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।