Wednesday, March 12, 2025
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आगामी त्योहारों के दृस्टिगत डेयरी पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने मारा छापा

मथुरा। जिलाधिकारी मथुरा के निर्देशानुसार आगामी त्योहार शिवरात्रि एवं होली पर्व के दृष्टिगत जनपद मथुरा में आम जनमानस को स्वच्छ व गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त (खाद्य) धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ निषादराज तिराहा, नौहझील पर संचालित बांके बिहारी डेयरी पर छापा डाला गया। छापामार कार्यवाही के दौरान उक्त प्रतिष्ठान में स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं रिफाइण्ड पामोलीन ऑयल का प्रयोग कर पनीर का निर्माण करते हुए पाया। उक्त बांके बिहारी डेयरी से पनीर, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर एवं रिफाइण्ड पामोलीन ऑयल का एक-एक नमूना संग्रहित किया गया तथा पनीर निर्माण में प्रयुक्त किये जा रहे अपमिश्रक लगभग 26,000 रूपये मूल्य का 163 कि0ग्रा0 स्किम्ड मिल्क पाउडर, 45,000 रूपये मूल्य का 238 कि0ग्रा0 रिफाइण्ड पामोलीन ऑयल एवं 66,000 रूपये मूल्य का 120 कि0ग्रा0 घी को मौके पर सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की अभिरक्षा में सौंपा गया। उक्त डेयरी के परिसर में बिक्री हेतु भंडारित लगभग 90 कि0ग्रा0 दूषित पनीर को मौके पर गड्ढा खुदवा कर नष्ट कराया गया। उक्त बांके बिहारी डेयरी को जारी खाद्य अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर खाद्य कारोबार पर रोक लगा दी गयी है। पारसौली रोड, बाजना स्थित ऋषि डेयरी से भी पनीर का एक नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य सचलदल में राम नरेश, धर्मेन्द्र सिंह एवं भरत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा शहर के कृष्णा नगर क्षेत्र से अरहर दाल का एक नमूना एवं भूतेश्वर तिराहा से बूंदी के लड्डू का एक नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरूण राणा द्वारा संग्रहित किया गया। उक्त सभी 07 खाद्य नमूनों को जॉंच हेतु राजकीय प्रयोगशाला प्रेषित किये गये है। जॉंच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि के उपरान्त सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
समस्त डेयरी संचालकों/विनिर्माताओं को निर्देशित किया जाता है कि डेयरी उत्पादों के निर्माण में शुद्ध व गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर दशाओं में ही खाद्य पदार्थ का निर्माण करें। यदि कोई भी डेयरी उत्पाद खोआ, पनीर, घी आदि का विनिर्माता रिफायण्ड ऑयल या अन्य किसी अपमिश्रक का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही की जायेगी।