Friday, April 26, 2024
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सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय-सारणी से गुणवत्तापूर्ण करायें सम्पन्न: केदारनाथ सिंह

सीडीओ केदारनाथ सिंह सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए

लाभार्थीपरक योजनाओं के सर्वेक्षण में प्रधानगण बैठक की मुनादी करा ग्रामवासियों को दे जानकारी: सीडीओ
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशों की जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश व जनपद में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र लोगों के सर्वेक्षण का कार्य 22 से 31 जुलाई के मध्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभार्थीपरक योजनाओं के सर्वेक्षण में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन/विकास पंेशन एवं दिव्यांग जन पेंशन के साथ-साथ अन्त्योदय राशनकार्ड, पात्र गृहस्थी कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना(ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन) के प्रत्येक पात्र लाभार्थी का प्रपत्र पृथक-पृथक सर्वेक्षणकर्ता द्वारा भरा जायेगा। पात्र लाभार्थी द्वारा सर्वेक्षणकर्ता को कई प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने होंगे। ऐसी दशा में लाभार्थियों को ऐसे प्रमाण पत्र को एक सप्ताह में बनाए जाने हेतु बताया गया है कि जिससे लाभार्थी इन प्रमाण पत्रों को बनवाकर सर्वेक्षण के समय सर्वेक्षक दल को उपलब्ध करा सकें।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य 22 से 28 जुलाई के मध्य सम्पन्न हो गया है। जिसमें यह संज्ञान में आया है कि ग्राम सभाओं में प्रधान द्वारा मुनादी नही करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा भी प्रधानों को निर्देशित किया जा चुका है कि प्रधानगण जनपद के ग्राम सभाओं में खुली बैठक की तिथि के सम्बन्ध में मुनादी करायी जायेे तथा लाउडस्पीकर, पम्पलेट आदि के माध्यम से ग्रामवासियों को इसकी जानकारी दी जाये। जिससे कि पात्र लाभार्थीपरक योजना का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि अब शेष तीन दिनों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये है कि सर्वेक्षण संबंधी समस्त कार्य निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाये। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं 2,00000/रू0 से कम की आय सीमा का प्रमाण पत्र तथा अन्य योजनाओं में, ग्रामीण क्षेत्र में 46080/रू0 वार्षिक से कम, शहरी क्षेत्रों में 56460 वार्षिक से कम, आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। दिव्यांग लाभार्थियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि पूर्व में उपलब्ध न हो मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अन्य अभिलेख हेतु आधारकार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की प्रथम प्रविष्टि की छायाप्रति, सभी पेंशन योजनाओं में आय प्रमाण पत्र एवं मतदाता प्रमाण पत्र की छायाप्रति लाभार्थी अपने पास तैयार रखेंगे।