Wednesday, April 24, 2024
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लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति करें आवेदन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपए 46080 नगरी क्षेत्र में रुपए 56460 से कम हो उनके आर्थिक उत्थान हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना नगरी क्षेत्र व्यवसायिक स्थल में निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा धोबी समाज के लिए लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है इस योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
उक्त योजनाओं में दिए जाने वाले ऋण अनुदान तथा पात्रता की शर्तें के विवरण की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 राजेश कुमार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत स्वयं का रोजगार चलाने के इच्छुक व्यक्तियों को 20000 रुपए से 150000 रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिए जाने की व्यवस्था है। जिसमें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से रुपए 10000 का अनुदान प्रत्येक लाभार्थी को दें होता है इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में 100000 से अधिक एवं आकृति क्षेत्र में 25000 से अधिक की परियोजना लागत पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज की दर से निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है तथा दुकान निर्माण योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण हेतु इच्छुक व्यक्ति के नाम से नगरीय व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की भूमि होना आवश्यक है इस योजना में रुपए 78000 लाभार्थी को दो किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है जिसमें रुपए 10000 अनुदान तथा शेष अवशेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती है इसी प्रकार एवं ड्राई क्लीनर्स योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत धोबी समाज से संबंधित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं लाडी एवं ड्राई क्लीनर्स योजना के अंतर्गत दो प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें बड़ी परियोजना रुपए 216000 एवं दूसरी छोटी प्रयोजना रु 100000 लागत की संचालित की जा रही है उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में रुपए 10000 का अनुदान लाभार्थी को दिया जाता है तथा अवशेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त योजनाओं हेतु इच्छुक व्यक्ति अपनी जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड तथा एक फोटो के साथ अपना आवेदन पत्र 10 फरवरी 2019 तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कमरा नंबर 112 विकास भवन माती कानपुर देहात में जमा कर सकते हैं।