कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तीरकण विभाग द्वारा नवीन नियमावली-2020 के क्रम में जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजन को जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि विभाग द्वारा निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्रावधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार इच्छुक पात्र दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 24 अगस्त 2020 तक कार्यालय जिला, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर देहात कमरा नं0-105 में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवा कर जमा कर सकते हैं।
उन्होंने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हों। उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। दिव्यांगजन की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो। दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु0 1,80,000/- से अधिक न हो तथा तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दिव्यांेगजन जिसके द्वारा आवेदन किया जायेगा उसे पूर्ण में भारत सरकार/स्थानीय निकाय / सांसद निधि / विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्त्रोतों से उसे पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल न प्राप्त हुयी हो। दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड (यूडीआईडी) या आधार कार्ड होना चाहिए। नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रु0 25,000/- का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रु0 25,000/- से अधिक हो तो अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था दिव्यांगजन को स्वयं करनी होगी। जिसकी भरपाई सांसद निधि, विधायक या सीएसआर के माध्यम से की जा सकती है। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनांपरान्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने संलग्नकों का विवरण की जानकारी देते हुए कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। आय प्रमाण पत्र वार्षिक रु0 1,80,000/- से अधिक न हो जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो। निवास प्रमाण पत्र। विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र। आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित का है तो जाति प्रमाण पत्र। यूनिक आईडी कार्ड (यूडीआईडी) कार्ड। आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र। दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ। मोबाईल नम्बर।
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