Thursday, November 28, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का कोई चुनावी प्रचार नही किया जायेगा प्रदर्शित

मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का कोई चुनावी प्रचार नही किया जायेगा प्रदर्शित

कानपुर देहात।जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर की हस्तपुस्तिका में दिए गए निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मतदेय स्थल पर निम्नलिखित कार्यवाहिया पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का कोई चुनावी प्रचार, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर आदि प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता के द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाद एक मेज एवं 02 कुर्सियां लगा सकते हैं एवं छाया आदि हेतु छाता / तिरपाल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्थल पर कोई भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकेगी। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा मतदेय स्थल पर मेज लगाकर मतदाताओं को वितरित की जाने वाली मतदाता पर्चियों पर कोई भी फोटो अथवा चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अतः कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार, एजेण्ट एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन किया जायेगा तो निर्वाचन एवं कोविड आपदा के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।