Saturday, May 4, 2024
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कानपुर आउटर क्षेत्र: ध्वनि विस्तारक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा

कानपुर नगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0) कानपुर नगर दयानन्द प्रसाद ने बताया है कि विभिन्न राजनैतिक, साम्प्रदायिक एवं अन्य संगठनों द्वारा आए दिन आयोजित धरना, प्रदर्शन, जुलूस, श्रमिक समस्याओं, इदुज्जूहा (बकरीद) त्योहारों, कर्मचारी चयन आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, बी0एड0 द्वारा आयोजित संचालित परीक्षाओं तथा अन्य प्रस्तावित परीक्षाओं की दृष्टिगत रखते हुए शान्ति भंग की संभावनायें हैं, जिससे कानपुर आउटर क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो सकती है। चूंकि इतना समय नहीं है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है उन पर नोटिस की तामीली की जा सके, अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। कानपुर आउटर क्षेत्र की शान्ति भंग की संभावना से पूर्णतः सन्तुष्ट होते हुए पूर्व में पारित आदेश को अतिक्रमित करते हुए धारा 144 जा0फौ0 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किये है।
परीक्षार्थियों/केन्द्र व्यवस्थापकों/कक्ष निरीक्षकों, नकल विहीन पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु लगाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों, सचल दल, सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट्स व पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल के बाहर 100 मी0 की परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा और न ही प्रवेश कराने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर या उसके आस पास न नकल कराएगा और न ही नकल करेगा तथा न किसी प्रकार का अनुचित साधन या किसी वाहन का प्रयोग परीक्षार्थियों को नकल आदि करने या कराने में प्रयोग करेगा और न ही किसी प्रकार का संकेत या शब्द का प्रयोग ही करेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मी0 के दायरे मे ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में फोटो कापी, फैक्स, इन्टरनेट कैफे इत्यादि की दुकान न तो खोलेगा और न ही खोलने का प्रयास करेगा। यह आदेश सरकारी कार्यालयों/अधिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, बल्लम, भाला, करौली, बेंत, काता, 5 सेमी0 से बडा चाकू, धनुषबाण, लाठी, डण्डा या अन्य कोई घातक हथियार आदि किसी सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं चलेगा।
कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति पाँच अथवा पाँच से अधिक के ग्रुप में किसी सार्वजनिक स्थान सड़क पर एकत्रित नहीं करेगा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजक नारा या भाषण आदि का प्रयोग पर नहीं करेगा और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहॅये अथवा किसी वर्ग समुदाय को अप्रिय लगे व उससे उत्तेजना फैले एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडे। कोई भी व्यक्ति समाज में द्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि नहीं लगाएगा और न ही ऐसे अश्लील नृत्य, कार्यक्रम, नाटक, गाना, आडियों वीडियो, सीड़ी का प्रयोग करेगा और न ही ऐसा करने हेतु किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी जोरदार ध्वनि करने वाला पटाखा या आतिशबाजी बड़ा पटाखा (गोला) या जमीन पर मारने से फटने वाला पटाखा न तो बेचेगा और न ही अपनी दुकान में रखेगा और न कोई व्यक्ति इसे लेकर चलेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों आदि को जबरन बन्द नहीं कराएगा अथवा सरकारी कार्यालय, फैक्टरियों व मिलों आदि के सामान्य कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा अथवा आवश्यक वस्तु के वितरण या उसके आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।