कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना पात्र किसान भाईयों की मदद करने के लिए सरकार की किसानों को लाभांवित करने वाली सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है जिसमें किसी भी प्रकार को कोताही न बरती जाये। उन्होंने अधिकारियो से कहा कि जिलास्तर, तहसील स्तर, ब्लाक स्तर पर ऋण मोचन प्रमाण पत्र के वितरण के सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ले। इस संबंध में विकास भवन में स्थापित नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाये। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना हेतु पात्रता लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा द्वारा 31 मार्च 2016 तक के लिए गये फसली ऋण में वर्ष 2016-17 में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए 31 मार्च 2017 तक बकाया धनराशि का रू0 1 लाख रूपये सीमा तक ऋण मोचन किया जाना है। कुल दो हेक्टयर (5 एकड) तक कृषि भूमि स्वामित्व के कृषक पात्र है। उन्होंने एलडीएम, उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये है कि वे सूचना विभाग द्वारा प्राप्त प्रचार सामग्री का जन जन में पहुंचाकर ऋण मोचन योजना सहायता प्रणाली व फसल ऋण मोचन योजना की जानकारी मुहैया कराये। ऋण मोचन सहायता प्रणाली में किसान अपने बैंक से सम्पर्क कर ऋण खाते को आधार कार्ड से अवश्य लिंक कराये तथा योजना का लाभ भी पाये। जनपद में फसल ऋण मोचन योजना के होर्डिंग द्वारा लगायी जा रही है जिसमें किसान भाईयों को विस्तार से जानकारी भी दी गयी है।